मेरी ब्लॉग सूची

Grid

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

Gradient_Skin

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News

Latest

Ads Place

👆निर्वाचन आवश्यक

निर्वाचन आवश्यक I nformation  भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में चुनाव आयोग के द्वारा अथवा आचार संहिता के नियम के अनुसार Fri, 19 Apr – Mon, 1...

निर्वाचन आवश्यक Information 

भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में चुनाव आयोग के द्वारा अथवा आचार संहिता के नियम के अनुसार Fri, 19 Apr – Mon, 13 May 2024 को 3:00 pm से चुनाव पार्टियों के द्वारा लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लग जाता है तथा चुनाव होने से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार पर रोक लग जाती है अथवा चुनाव आयोग के नियम पॉलिसी के अनुसार अथवा आचार संहिता के नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए अगर इस स्थिति में कोई उल्लंघन करता है तो सरकारी नियम कायदे के हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाती है 3:00 pm  से चुनाव लाउडस्पीकर पर रोक अथवा प्रचार बंद हो जाएगा अभ्यर्थी के प्रचार हेतु वाहन की अनुमति दी गई थी अनेक अभ्यर्थी द्वारा दो अथवा तीन वाहनों की अनुमति ली गई है अतः आज चुनाव लाउडस्पीकर पर रोक

 

भारतीय चुनाव आयोग और आचार संहिता के निर्देशों के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में Fri, 19 Apr – Mon, 13 May 2024 को 3:00 बजे से चुनाव पार्टियों द्वारा लाउडस्पीकर का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, चुनाव से 48 घंटे पूर्व प्रचार को रोका गया है।

इन निर्देशों का पालन करना सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। चुनाव आयोग के निर्देशों या आचार संहिता के उल्लंघन का कोई भी उल्लंघन सरकारी नियमों और विधियों के अनुसार उचित कार्रवाई का कारण बनेगा।

इसके अलावा, 3:00 बजे के बाद चुनावी प्रयोजनों के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित किया जाएगा। उन उम्मीदवारों के लिए जिन्हें प्रचारी वाहनों की अनुमति दी गई थी, उन्हें इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

चुनावों और संबंधित मुद्दों पर अधिक जानकारी और अपडेट के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर जाएं:

कोई टिप्पणी नहीं

Ads Place